रास्ता रोककर लाठी-डंडों और रॉड से मारपीट का आरोप, दोनों भाइयों के सिर में आई चोट
संवाद न्यूज एजेंसी
फरीदाबाद। खोरी जमालपुर गांव में अदालत में विचाराधीन भूमि पर निर्माण का विरोध के चलते हुए विवाद के बाद दो भाइयों के साथ मारपीट की गई। धौज थाना पुलिस ने इस मामले में 15 आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। पुलिस जांच और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है।
प्राथमिकी के अनुसार खोरी जमालपुर निवासी रविंद्र ने शिकायत में बताया कि एक जुलाई को सुबह करीब 7:30 बजे वह अपने बड़े भाई डालचंद और मां के साथ घर से बाहर निकला था। घर के बाहर जिस स्थान पर निर्माण कार्य चल रहा था, उस पर अदालत में मामला लंबित है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि उन्होंने संबंधित लोगों से न्यायालय में मामला विचाराधीन होने का हवाला देते हुए निर्माण कार्य रोकने को कहा। इसी बात को लेकर विवाद हो गया।
शिकायत में आरोप लगाया गया है कि प्रवीन, लोकेश, भूपेंद्र, मंदीप, सुरेंद्र, राहुल, मनोज, जयपाल, पुनम, गुरदयाल, सुशील, गजेंद्र, कमला, राजवंती और शीला ने मिलकर उन पर हमला कर दिया। शिकायतकर्ता के अनुसार आरोपियों ने फावड़ा, रॉड और अन्य हथियारों से हमला किया, जिससे रविंद्र और उसके बड़े भाई डालचंद के सिर सहित शरीर के अन्य हिस्सों में चोटें आईं। उन्होंने आरोप लगाया कि आरोपी पहले भी उन्हें जान से मारने की धमकी देते रहे हैं और घटना के दौरान भी जान का खतरा पैदा किया।
शिकायत के अनुसार आसपास के लोगों की मदद से दोनों भाइयों ने वहां से निकलकर अपनी जान बचाई। इसके बाद 112 नंबर पर सूचना दी गई। पुलिस उन्हें पहले अल फलाह अस्पताल लेकर गई, जहां से बाद में परिजन अपनी जिम्मेदारी पर दोनों को निजी अस्पताल ले गए। शिकायतकर्ता ने बताया कि गंभीर चोट लगने के कारण डालचंद को अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया था, जबकि प्राथमिक उपचार के बाद रविंद्र को छुट्टी दे दी गई।
पुलिस प्रवक्ता यशपाल ने बताया कि मेडिकल रिपोर्ट और शिकायत के आधार पर धौज थाना पुलिस ने छह जुलाई को प्राथमिकी दर्ज कर ली। मामले में प्रवीन, लोकेश, भूपेंद्र, मंदीप, सुरेंद्र, राहुल, मनोज, जयपाल, पुनम, गुरदयाल, सुशील, गजेंद्र, कमला, राजवंती और शीला के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 190, 191(2), 115(2) और 126(2) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।