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Faridabad News: दुष्कर्म पीड़िता से शादी करने के लिए आरोपी को मिली अंतरिम जमानत

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15 अगस्त को आरोपी को जेल में करना होगा सरेंडर
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महिला थाना एनआईटी में 28 फरवरी 2025 को दर्ज हुई थी एफआईआर

अमर उजाला ब्यूरो
फरीदाबाद। दुष्कर्म पीड़िता से शादी करने के लिए आरोपी विजय कुमार को अदालत से अंतरिम जमानत मिली है। आरोपी के वकील की ओर से याचिका दायर कर दलील दी गई कि वो और युवती दोनों प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं। पीड़िता और उसकी मां ने भी अदालत में यही बात कही और जमानत मिलने से कोई आपत्ति नहीं होना बताया।
आरोपी की मां ने भी अदालत को बताया कि उनका बेटा और युवती शादी करना चाहते हैं। महिला ने कहा कि उन्हें और उनके पति को भी इससे आपत्ति नहीं है और वे युवती को बेहद प्यार से रखेंगे। वहीं अभियोजन पक्ष की ओर से याचिका का विरोध किया गया। सभी पक्षों को सुनकर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पुरुषोत्तम कुमार की अदालत ने आरोपी की अंतरिम जमानत याचिका मंजूर कर दी है। साथ ही आरोपी को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि 15 अगस्त की सुबह 11:30 बजे उसे जेल के गेट पर सरेंडर करना होगा।
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मामले में महिला थाना एनआईटी में 28 फरवरी 2025 को एफआईआर दर्ज हुई थी। युवती ने पुलिस को दी शिकायत में आरोप लगाया कि सेक्टर-22 इलाके के रहने वाले विजय कुमार ने शादी की बात कहकर उसके साथ दुष्कर्म किया। आरोपी ने एक होटल में ले जाकर भी दुष्कर्म किया। साथ ही अब वो शादी करने से इंकार कर रहा है। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर मामले में जांच की। आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। अब लगभग तीन महीने बाद आरोपी को जेल से अंतरिम जमानत मिली है।
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