फरीदाबाद। प्रदूषण की समस्या को देखते हुए हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एचएसपीसीबी) ने बड़ा कदम उठाया है। एचएसपीसीबी ने मंगलवार को जिले में करीब 450 कंपनियों को 22 नवंबर तक बंद रखने का आदेश जारी किया है। ग्रेप के नियमों का उल्लंघन करने पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। ये ऐसी कंपनियां हैं, जिनमें बॉयलर, चिमनी आदि लगे हैं और धुआं निकलता है।
जिले में मौजूदा समय में करीब 28 हजार छोटी-बड़ी इकाइयां हैं। बताया जा रहा है कि इनमें से 450 के आसपास ऐसी कंपनियां है, जहां बॉयलर आदि लगे हैं। साथ ही इसका संचालन लकड़ी, बायो-डीजल, कोयले, थर्मो पैक आदि से किया जाता है। इसमें लगे चिमनी से धुआं निकलता है और यह वातावरण को दूषित करता है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ऐसी कंपनियों को प्रदूषण फैलाने वाली कंपनी मानता है, हालांकि इन कंपनियों की चिमनियों में प्रदूषण स्तर को जानने के लिए सेंसर लगाने के आदेश पहले से हैं और अधिकांश में सेंसर को लगाया भी जा चुका है। बावजूद बढ़ते प्रदूषण की रोकथाम के लिए 22 तक इन्हें बंद रखने का आदेश जारी किया गया है।