मासूम बच्ची को चॉकलेट का लालच देकर किया था यौन शोषण
संवाद न्यूज एजेंसी
बल्लभगढ़। पल्ला इलाके में सात साल की मासूम बच्ची को चॉकलेट का लालच देकर यौन शोषण करने वाले पड़ोसी को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अभिषेक खुटेला की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 20 साल की सजा सुनाई है। दोषी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न भरने पर उसे अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
जानकारी के अनुसार दोषी पल्ला क्षेत्र की एक कॉलोनी में किराये के मकान में रहता था। वह पेशे से रंगाई-पुताई (पेंटर) का काम करता है। उसने पीड़ित बच्ची के घर में भी पुताई का काम किया था, जिसके कारण मासूम उसे अच्छी तरह जानती थी। इसी का फायदा उठाकर दोषी ने 31 अक्टूबर और 4 नवंबर 2021 को बच्ची को चॉकलेट देने के बहाने अपने कमरे पर बुलाया और उसके साथ यौन शोषण किया।
चाइल्ड हेल्पलाइन की तत्परता से दर्ज हुआ थी प्राथमिकी
इस मामले का खुलासा तब हुआ जब चाइल्ड हेल्पलाइन को पल्ला इलाके में एक मासूम बच्ची के साथ यौन शोषण होने की गुप्त सूचना मिली। चाइल्ड हेल्पलाइन की टीम ने बिना वक्त गंवाए तुरंत मौके पर पहुंचकर बच्ची का रेस्क्यू किया। टीम द्वारा बच्ची से प्यार से पूछताछ करने के बाद उसे चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के सामने पेश किया गया। बच्ची के बयानों के आधार पर 5 नवंबर 2021 को महिला थाना सेंट्रल में शमशेर के खिलाफ पॉक्सो एक्ट और अन्य गंभीर धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया गया था। बुधवार को अदालत ने दोषी को 20 साल की सजा सुनाई और 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।