आरोपी की चल-अचल संपत्तियों का विवरण प्रस्तुत करने के भी निर्देश दिए
संवाद न्यूज ऐंसी
फरीदाबाद। पॉक्सो और अपहरण के एक मामले में अदालत से लगातार गैरहाजिर रहने पर आरोपी करण कुमार के खिलाफ दो जुलाई को सूरजकुंड थाना पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 209 के तहत नया मामला दर्ज किया है। यह कार्रवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट के आदेश पर की गई।
आरोपी करण कुमार के खिलाफ पहले से थाना सूरजकुंड में वर्ष 2023 में अपहरण, मारपीट और पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत मामला दर्ज है। मामले की सुनवाई अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट) की अदालत में चल रही थी। अदालत में कई बार समन और उद्घोषणा जारी किए जाने के बावजूद आरोपी पेश नहीं हुआ। अदालत ने पाया कि उद्घोषणा जारी होने के बाद निर्धारित अवधि बीत जाने के बावजूद आरोपी जानबूझकर अदालत में उपस्थित नहीं हुआ। इसके बाद अदालत ने उसे उद्घोषित व्यक्ति घोषित करते हुए संबंधित थाना प्रभारी को बीएनएस की धारा 209 के तहत अलग से प्राथमिकी दर्ज करने के निर्देश दिए। अदालत ने पुलिस को आरोपी की चल-अचल संपत्तियों का विवरण प्रस्तुत करने के भी निर्देश दिए हैं, ताकि आवश्यक होने पर कुर्की की कार्रवाई की जा सके। साथ ही मामले में गवाहों की अगली सुनवाई चार जुलाई 2026 के लिए निर्धारित की गई है।