फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

पलवली हत्याकांड : पांच लोगों की हत्या के मुख्य दोषी को उम्रकैद

विज्ञापन
विज्ञापन
पलवली हत्याकांड : पांच लोगों की हत्या के मुख्य दोषी को उम्रकैद
विज्ञापन


जिला न्यायालय ने अन्य आठ दोषियों को अलग-अलग धारा में सुनाई सजा
सरपंच चुनाव की रंजिश में की थी वारदात, सात साल से केस था विचाराधीन

संवाद न्यूज एजेंसी
फरीदाबाद। सरपंच चुनाव की रंजिश में वर्ष-2017 में गांव पलवली में पांच लोगों की हत्या के मामले में जिला अदालत ने शुक्रवार को नौ दोषियों को सजा सुनाई है। जिला अदालत ने अलग-अलग धाराओं के तहत उम्रकैद से लेकर एक-एक साल कैद की सजा सुनाई है। सात साल से मामला अदालत में विचाराधीन था।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संजय कुमार शर्मा की अदालत ने नौ दोषियों को सजा सुनाई। अदालत ने मुख्य दोषी कमल किशोर को हत्या, हत्या का प्रयास व आर्म्स एक्ट के तहत आजीवन कारावास और 5.60 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। नरेंद्र व धर्मेंद्र को हत्या का प्रयास व आर्म्स एक्ट में दोषी करार देते हुए सात साल कैद, अमित को धारदार हथियार से घायल करने पर तीन साल की सजा की गई है। इसके अलावा रविकांत, रविंदर, लोकेश, सतीश, हरीश को मारपीट का दोषी ठहराते हुए एक-एक साल की सजा सुनाई गई।
विज्ञापन
विज्ञापन


18 सितंबर 2017 को गांव पलवली निवासी नरेंद्र कुमार की शिकायत 27 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ था। पंचायत चुनाव की रंजिश में नरेंद्र के परिवार से श्रीचंद, राजेंद्र, ईश्वर, नवीन व देव उर्फ पिंटू की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हत्या का आरोप तत्कालीन सरपंच दयावती, उसके पति बिल्लू सहित 27 लोगों पर लगा। इनमें से 17 को अदालत ने बरी कर दिया था। एक आरोपी की सुनवाई के दौरान जेल में मौत हो गई थी। अदालत ने फरवरी में नौ लोगों को दोषी माना था।
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें