शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए हरियाणा सरकार ने शुरू की प्रक्रिया, चरणबद्ध तरीके से होंगे प्रवेश
संवाद न्यूज एजेंसी
फरीदाबाद। हरियाणा सरकार ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (आरटीई एक्ट) के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) और वंचित समूहों के बच्चों के लिए निजी स्कूलों में निशुल्क दाखिले की प्रक्रिया शुरू कर दी है। राज्य का प्राथमिक शिक्षा निदेशालय इस दिशा में योजना को चरणबद्ध तरीके से लागू कर रहा है, ताकि हर बच्चे को गुणवत्तापूर्ण और समान शिक्षा का अवसर मिल सके।
आरटीई अधिनियम की धारा 12(1)(c) के अनुसार, निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों में 25 प्रतिशत सीटें ऐसे बच्चों के लिए आरक्षित की जाती हैं। शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए स्कूलों की ओर से आरक्षित सीटों की घोषणा की जा चुकी है और अब अभिभावक पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद दस्तावेजों का सत्यापन, मेरिट सूची जारी होने और फिर दाखिले की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।
जिले में लगभग 1200 निजी मान्यता प्राप्त स्कूल संचालित हैं। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, इन स्कूलों में करीब 3,659 सीटें बताई गई हैं , जिनमें से 707 सीटें ईडब्ल्यूएस और वंचित वर्ग के लिए आरक्षित हैं । प्रवेश से संबंधित पूरी प्रक्रिया और तिथियां विभागीय वेबसाइट https://harprathmik.gov.in पर उपलब्ध हैं। अभिभावकों को सलाह दी गई है कि वे समय पर आवेदन करें और सभी निर्देशों का पालन करें, ताकि पात्र बच्चों को शिक्षा का यह विशेष अवसर मिल सके।