संवाद न्यूज एजेंसी
फरीदाबाद। अतिरिक्त एवं सत्र न्यायाधीश ज्योति लांबा की अदालत ने बुधवार को ड्रग्स और नशीले पदार्थ की खरीद व बिक्री के जुर्म में तस्कर संजय को दोषी करार दिया है। इस जुर्म के लिए न्यायाधीश ने तस्कर को 10 साल कारावास और एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना न देने पर संजय को आठ महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।
सरकारी अधिवक्ता जगमिंदर सिंह ने बताया कि संजय (उम्र 32) गांव जुआरा, सोनीपत का निवासी है। मौजूदा समय में पानीपत के विहाश नगर में रह रहा था। संजय लंबे समय से ड्रग्स और नशीले पदार्थों की खरीद व बिक्री का काम कर रहा था। पुलिस की छानबीन के बाद आरोपी के खिलाफ पांच मई 2019 को धारा 20बी, एनडीपीएस अधिनियम 1985 (स्वापक औषधि और मन: प्रभावी पदार्थ अधिनियम) के तहत जीआरपी अंबाला कैंट, फरीदाबाद पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया। बुधवार को अदालत ने सबूतों और गवाहों के आधार पर एनडीपीएस अधिनियम के तहत आरोपी को दोषी करार दिया और 10 वर्ष की सजा सुनाई।