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Faridabad News: 2.26 करोड़ की ठगी में आरोपी की जमानत याचिका खारिज

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गुरुग्राम। सेक्टर-54 निवासी सेवानिवृत्त एयर वाइस मार्शल टीएस छतवाल से 2.26 करोड़ रुपये की साइबर ठगी के मामले में आरोपी दुष्यंत चौधरी की जमानत याचिका खारिज कर दी गई। अतिरिक्त एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. गगनगीत कौर की अदालत ने यह आदेश दिया।
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यह ठगी 17 दिसंबर 2024 से 23 जनवरी 2025 के बीच शेयर बाजार में निवेश के नाम पर हुई। फर्जी व्हाट्सएप ग्रुप एसएमसी ग्लोबल और एक्सिस सिक्योरिटीज जैसी कंपनियों के नाम पर बनाए गए थे। एक अन्य ग्रुप से 38.60 लाख रुपये की ठगी का भी जिक्र है। मुनाफा निकालने की कोशिश पर और रुपये मांगे गए, जिसके बाद वाइस मार्शल ने कस्टमर केयर से संपर्क किया, जिसने ग्रुप को फर्जी बताया। पुलिस ने उससे चार मोबाइल फोन बरामद किए। बैंक खाते के खिलाफ 50 शिकायतें दर्ज हैं। संवाद
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