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Faridabad News: महिला के साथ दुष्कर्म के दोषी को 10 वर्ष की सजा

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महिला से दुष्कर्म में 10 वर्ष की सजा
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कोर्ट ने 50 हजार का जुर्माना भी लगाया, वर्ष 2021 में दर्ज कराया था केस

संवाद न्यूज एजेंसी
फरीदाबाद। अतिरिक्त एवं सत्र न्यायाधीश ज्योति लांबा की अदालत ने शुक्रवार को महिला से दुष्कर्म में राकेश को दोषी करार दिया है।न्यायाधीश ने राकेश को 10 वर्ष की जेल और 50 हजार का जुर्माना लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर उसे चार महीने की अतिरिक्त सजा दी जाएगी। पीड़ित ने वर्ष 2021 में राकेश के खिलाफ सूरजकुंड थाने में केस दर्ज कराया था।
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अधिवक्ता नरेंद्र शर्मा ने बताया कि सेक्टर-21 निवासी महिला ने सूरजकुंड थाने में सेक्टर-45 निवासी राकेश पर दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया था। पति का दोस्त होने के कारण राकेश का घर पर आना-जाना लगा रहता था। 24 मई 2021 को पति की गैरमौजूदगी में राकेश महिला के घर आया और दुष्कर्म किया। दो दिन बाद राकेश ने फिर वारदात की। 28 मई को राकेश ने महिला को फोन करके बुलाया और शादी की नीयत से बहला-फुसला कर लुधियाना ले गया, जहां किराया का कमरा लेकर साथ रहने लगा। राकेश नौ जून 2021 को बिना बताए महिला को छोड़कर फरीदाबाद लौट आया। इसके बाद महिला पति के पास आ गई और राकेश के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया।
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