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गेहूं पर 1% टैक्स बढ़ने के आसार

Sun, 01 Jun 2014 01:32 AM IST
अमर उजाला, गाजियाबाद
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प्रदेश सरकार ने गल्ला व्यापारियाों पर और टैक्स (वैट) ेका बोझ लादने का मन बना लिया है। केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम की धारा 14 का अधिकार अब खुद प्रदेश सरकार ने ले लिया है। यानी प्रदेश सरकार कभी भी गेहूं, चावल, दाल व अन्य खाद्यान्न पर टैक्स बढ़ा सकती है।
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गल्ला व्यापारियों का कहना है कि सरकार जल्द ही गेहूं पर एक प्रतिशत टैक्स बढ़ाकर उसे पांच प्रतिशत करने जा रही है। इससे व्यापारियों पर बोझ पड़ेगा साथ ही कालाबाजारी बढ़ेगी।

देश के 16 राज्यों में गेहूं के साथ अन्य खाद्यान्न पर कोई टैक्स नहीं लगता है। यही वजह है कि इन राज्यों में व्यापार अच्छा चलता है। टैक्स बढ़ने से यहां के किसान और व्यापारी बर्बाद हो जाएंगे क्योंकि बाहरी प्रांतों का गेहूं यहां आकर बिकेगा। जबकि यहां का गेहूं कोई नहीं खरीदेगा। कालाबाजारी बढ़ेगी।
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गल्ला व्यापारियों पर दोहरी मार पड़ेगी। मंडी परिषद शुल्क 2.5 प्रतिशत और अब 5 प्रतिशत गेहूं पर टैक्स। यानी 7.5 प्रतिशत टैक्स व्यापारियों को देना पड़ेगा। यही कारण है कि अनाज मंडी से व्यापार धीरे-धीरे खत्म हो रहा है।
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