पीएफआई नेता पुथनाथानी की जमानत याचिका पर एनआईए से मांगा जवाब
दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) के पूर्व राष्ट्रीय समन्वयक इब्राहिम पुथनाथानी की जमानत याचिका पर राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को नोटिस जारी किया है। वह पिछले दो वर्षों से हिरासत में है।
न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह और न्यायमूर्ति अमित शर्मा की पीठ ने एनआईए को नोटिस जारी कर दो सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। मामले में अगली सुनवाई 11 नवंबर को होगी। पुथनाथानी के वकील कार्तिक वेणु वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये पेश हुए। उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता पिछले दो सालों से हिरासत में है। पटियाला हाउस ने उनकी पिछली जमानत याचिका खारिज कर दी थी।
उन्हें 2022 में गिरफ्तार किया गया था। इससे पहले उन्हें जून, 2023 में 6 घंटे का कस्टडी पैरोल दिया गया था। अप्रैल 2022 में एनआईए ने उन पर आतंकवाद विरोधी कानून गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत एक आतंकी मामले में मामला दर्ज किया था। एनआईए ने उन पर और कई अन्य पीएफआई नेताओं पर आरोप पत्र दायर किया है। आरोप है कि आरोपियों ने देश में आतंकी गतिविधियों के लिए धन जुटाने की साजिश रची थी। वे कथित तौर पर आतंकी शिविर भी चला रहे थे।