याचिकाकर्ता की ओर से पेश अधिवक्ता दीपक प्रकाश ने जेल में बंद दो नाइजीरियाई नागरिकों की रिहाई का निर्देश देने की मांग की थी। याचिका में कहा गया था कि भारतीय संसाधनों का इस्तेमाल अपने नागरिकों के सुधार के लिए किया जाना चाहिए, न कि विदेशी नागरिकों के लिए।
उच्च न्यायालय ने जेल में बंद विदेशी नागरिकों को रिहा करने और उनको अपने देश में वापस भेजे जाने के मुद्दे पर जनहित याचिका दायर करने के रवैये पर कड़ी नाराजगी जताई है। अदालत ने याचिकाकर्ता पर 25 हजार रुपये जुर्माना करते हुए स्पष्ट किया कि दर्ज मुकदमा और आपराधिक कार्यवाही को जनहित याचिका के जरिए रद्द नहीं किया जा सकता है।
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मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि जब किसी भी व्यक्ति के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज किया जाता है तो तथ्यों पर विचार किए बगैर राहत नहीं दी जा सकती है। अदालत ने कहा मौजूदा याचिका जनहित याचिका के तौर पर दाखिल गई, इसलिए अदालत द्वारा उन विदेशी नागरिकों के लिए राहत नहीं दी जा सकती जिनके खिलाफ अपराध दर्ज हैं और जो अदालत के आदेश पर न्यायिक हिरासत में है।
याचिकाकर्ता की ओर से पेश अधिवक्ता दीपक प्रकाश ने जेल में बंद दो नाइजीरियाई नागरिकों की रिहाई का निर्देश देने की मांग की थी। याचिका में कहा गया था कि भारतीय संसाधनों का इस्तेमाल अपने नागरिकों के सुधार के लिए किया जाना चाहिए, न कि विदेशी नागरिकों के लिए। यह दलील देते हुए अधिवक्ता ने जेल में बंद विदेशी नागरिकों को वापस निर्वासित करने के लिए दिशा-निर्देश बनाने की भी मांग की थी।
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पीठ ने अपने आदेश में कहा है कि जिनके लिए याचिका में राहत की मांग की गई है उनको उम्रकैद की सजा सुनाई गई है और मामले में अपील भी लंबित है। न्यायालय ने कहा कि जनहित याचिका के अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए एक प्राथमिकी या आपराधिक कार्यवाही को रद्द नहीं किया जा सकता है। पीठ ने कहा है कि यदि कोई विदेशी नागरिक भारतीय दंड संहिता या किसी अन्य भारतीय कानून के तहत किसी भी तरह का अपराध कर रहा है, तो भारतीय कानूनों के अनुसार ऐसे विदेशी नागरिकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने या आपराधिक कार्यवाही होना तय है।
पीठ ने याचिका को खारिज करते हुए याचिकाकर्ता गैर संगठन ‘वी आर साथ’ पर 25 हजार रुपये जुर्माना लगाया। साथ ही 4 सप्ताह के भीतर जुर्माने की रकम दिल्ली विधिक सेवा प्राधिकरण में जमा कराने का आदेश दिया है।