दिल्ली हाईकोर्ट ने गेस्ट टीचरों की नियमित नियुक्ति व पदोन्नति पर फिलहाल रोक लगा दी है। दिल्ली सरकार अतिथि अध्यापकों की नियमित नियुक्ति के लिए 4 अक्तूबर को विधानसभा में बिल लाने की तैयारी कर रही थी।
मामले की अगली सुनवाई के लिए 11 अक्तूबर की तारीख तय की गई है। कोर्ट ने अगली तारीख तक यथास्थिति कायम रखने के निर्देश दिए हैं। जस्टिस एके चावला के समक्ष दिल्ली सरकार के स्थायी अधिवक्ता रमेश सिंह ने कहा कि अतिथि अध्यापकों को नियमित करने से बिल को विधानसभा में पेश करने तैयारी चल रही है।
संभवत: इसे 4 अक्तूबर को विधानसभा के पटल पर रखा जाएगा। कोर्ट ने दिल्ली सरकार के वकील से पूछा कि क्या इन अध्यापकों में वह अध्यापक भी होंगे जो वर्ष 2010 से काम कर रहे हैं। इस पर सरकारी वकील ने जानकारी न होने की बात कही।