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Delhi: HC सख्त, प्राण प्रतिष्ठा के बाद प्रसाद मुफ्त देने का दावा करने वाली वेबसाइट को निलंबित करने का निर्देश

Mon, 22 Jan 2024 08:53 PM IST
Vikas Kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली

सार

न्यायमूर्ति संजीव नरूला ने अपने अंतरिम आदेश में कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि वेबसाइट जनता की धार्मिक मान्यताओं और भक्ति का शिकार करके और साइट पर धन हस्तांतरित करने के लिए उन्हें धोखा देकर अभिषेक कार्यक्रम पर एकाधिकार स्थापित करने का प्रयास कर रही है।
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दिल्ली हाईकोर्ट - फोटो : amar ujala
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विस्तार
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दिल्ली उच्च न्यायालय ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में मुफ्त प्रसाद देने का दावा करने वाली वेबसाइट को निलंबित करने का निर्देश दिया है। उक्त वेबसाइट ने कथित तौर पर उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर में सोमवार के प्राण प्रतिष्ठा समारोह से मुफ्त प्रसाद की डिलीवरी का विज्ञापन किया था।

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न्यायमूर्ति संजीव नरूला ने अपने अंतरिम आदेश में कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि वेबसाइट जनता की धार्मिक मान्यताओं और भक्ति का शिकार करके और साइट पर धन हस्तांतरित करने के लिए उन्हें धोखा देकर अभिषेक कार्यक्रम पर एकाधिकार स्थापित करने का प्रयास कर रही है। अदालत ने मामले की सुनवाई 27 मई तय की है।
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