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दिल्ली: 31 दिसंबर तक सर्किल रेट में 20 फीसदी छूट, 30 सितंबर को ही खत्म हो रहा था स्कीम का लाभ

Fri, 01 Oct 2021 06:06 PM IST
पूजा त्रिपाठी अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली

सार

सर्किल रेट में 20 फीसदी छूट होने से स्टांप ड्यूटी में लगने वाले शुल्क में भी लोगों को राहत मिलेगी। वर्तमान में संपत्ति के पंजीकरण के लिए पुरुष से छह फीसदी व महिलाओं से चार फीसदी पंजीकरण शुल्क लिया जाता है। 
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इंडिया गेट (प्रतीकात्मक तस्वीर) - फोटो : Social media
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विस्तार
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राजधानी में सभी वर्ग की श्रेणियों में सर्किल रेट में मिल रही 20 फीसदी छूट की समयावधि को 31 दिसंबर तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इससे पहले इस स्कीम की अंतिम तिथि 30 सितंबर थी। इस संबंध में बृहस्पतिवार को दिल्ली सरकार ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सर्किट रेट के आधार पर ही किस भी कॉलोनी में संपत्ति को बेचा या खरीदा जाता है। 

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दिल्ली सरकार ने फरवरी में सर्किल रेट में 20 फीसदी छूट देने की घोषणा करते हुए इसे 30 सितंबर तक लागू किया था। इसके दायरे में सभी श्रेणी में रिहायशी, व्यावसायिक व औद्योगिक संपत्तियों को भी शामिल किया गया था। दिल्ली में प्रमुख रूप से ए से लेकर एच श्रेणी तक की संपत्तियां आती हैं।

ए श्रेणी में 7, 74,000 रुपये व एच श्रेणी में 23,280 रुपये का रेट है। गोल्फ लिंक, जोर बाग बसंत विहार जैसे पॉश इलाके दिल्ली की ए श्रेणी में आते हैं। वहीं, ग्रेटर कैलाश, डिफेंस कॉलोनी व सफदरजंग एंक्लेव बी श्रेणी में शामिल है। इसके अलावा सुभाष नगर व टैगोर गार्डन सी और बाकी अन्य इलाके अन्य श्रेणियों में आता है।
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सर्किल रेट में 20 फीसदी छूट होने से स्टांप ड्यूटी में लगने वाले शुल्क में भी लोगों को राहत मिलेगी। वर्तमान में संपत्ति के पंजीकरण के लिए पुरुष से छह फीसदी व महिलाओं से चार फीसदी पंजीकरण शुल्क लिया जाता है। 

सीएम अरविंद केजरीवाल का ट्वीट
-सर्किल रेट में 20 फीसदी की छूट जारी रहेगी। महामारी के इस वक्त में दिल्ली के लोगों को कोई परेशानी नहीं होने देंगे। हर मोर्चे और हर कदम पर दिल्ली की जनता के साथ खड़े रहेंगे।

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