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PNB SCAM: नीरव मोदी के मामा मेहुल चौकसी के खिलाफ HC ने दिए जांच के निर्देश

Wed, 21 Feb 2018 11:41 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली
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nirav and mehul
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हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी के खिलाफ दर्ज मामले में जांच कर स्टेटस रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है।

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साकेत जिला अदालत के ईस्ट ऑफ कैलाश निवासी बीटेक छात्र की शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने जुलाई 2016 में चौकसी, उसकी कंपनी व अन्य लोगों पर एफआईआर दर्ज की थी।

जस्टिस मुक्ता गुप्ता ने मेहुल चौकसी पर दर्ज धोखाधड़ी मामले में जांच के बाद तीन मई तक स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। कोर्ट ने यह निर्देश चौकसी की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया।
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कोर्ट ने सुनवाई में पुलिस की उस दलील पर गौर किया कि दोनों पक्ष आपसी बातचीत से मामला सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिये जांच फिलहाल रुकी हुई है।

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नीरव के मामा हैं मेहुल

बता दें कि चौकसी 11 हजार करोड़ से ज्यादा का घोटाला कर विदेश भाग चुके नीरव मोदी का मामा है। उसने एफआईआर रद करने के लिए याचिका दायर की थी।

याचिका पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने अप्रैल 2017 में कड़ी कार्रवाई न करने का निर्देश पुलिस को दिया था। दक्षिण पूर्व दिल्ली के थाना अमर पुलिस में वैभव खुरानिया व उसके मित्रों ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि सात छात्रों ने गीतांजलि ज्वेलरी रिटेल की फ्रेंचाइजी लेने के लिए तीन करोड़ रुपये जमा किए थे।

इन छात्रों ने इस पैसे से राजौरी गार्डन इलाके में आरएम ग्रीन सोल्यूशन नाम से ज्वेलरी शोरूम खोला। इसके बाद छात्रों को पता चला कि गीतांजलि ने जो हीरे उन्हें दिए थे, उनकी गुणवत्ता खराब थी। इसके लिए डेढ़ करोड़ रुपये की गारंटी ली गई थी।
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