UAPA Case Against NewsClick: दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की उस याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है, जिसमें टीम ने जांच से लिए और समय मांगा है। आज ही कोर्ट इस मामले में आदेश भी जारी करेगा।
दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम मंगलवार को कोर्ट पहुंची थी। जहां न्यूजक्लिक कंपनी, न्यूजक्लिक के संस्थापक और एडिटर-इन-चीफ प्रबीर पुरकायस्थ और उसके एचआर प्रमुख अमित चक्रवर्ती के खिलाफ याचिका दायर कर जांच पूरी करने के लिए और समय मांगा। पुलिस टीम यूएपीए कानून के तहत कार्रवाई कर रही है। दिल्ली कोर्ट ने सुनवाई के लिए 22 दिसंबर की तारीख तय की थी।
न्यूजक्लिक के संस्थापक और एडिटर-इन-चीफ प्रबीर पुरकायस्थ और उसके एचआर प्रमुख अमित चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया गया था। वहीं इससे जुड़े पत्रकारों के 30 ठिकानों पर छापे मारे और उनमें से कुछ के मोबाइल, लैपटॉप समेत अन्य डिजिटल उपकरण और दस्तावेज जब्त किए थे। जबकि अभिसार शर्मा को छोड़ दिया गया था।
न्यूजक्लिक पर क्या है आरोप
चीन से धन प्राप्त करने के आरोपों के बीच वेबसाइट के खिलाफ दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की जांच चल रही है। दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा ने 17 अगस्त को समाचार पोर्टल के खिलाफ यूएपीए और आईपीसी की धारा 153ए (दो समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देना), 120बी (आपराधिक साजिश) समेत आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत नया मामला दर्ज किया था। पिछले दिनों अमेरिकी करोड़पति नेविल रॉय सिंघम से धन पाने को लेकर न्यूजक्लिक सुर्खियों में आई थी।