अदालत ने भाजपा सांसद गौतम गंभीर के खिलाफ शिकायत पर संज्ञान लेने से इंकार कर दिया। पुलिस ने कानूनी प्रावधान को भंग करने का आरोप लगाते हुए गंभीर के खिलाफ शिकायत दायर की थी।
पुलिस का आरोप था कि भाजपा को चुनावी सभा करने की अनुमति दी गई थी, लेकिन गौतम गंभीर ने करीब सौ लोगों के साथ बाइक रैली निकाली। यह कानून का उल्लंघन है। मामला लोकसभा चुनाव 2019 के प्रचार के दौरान न्यू अशोक नगर इलाके का है।
राउज एवेन्यू अदालत के एसीएमएम समर विशाल ने अपने फैसले में कहा कि दिल्ली पुलिस की ओर से ऐसी कोई अधिसूचना इस शिकायत के साथ नहीं दी गई, जिसमें जुलूस, रैली या सभा करने संबंधी नियम का ब्योरा दिया गया हो।