नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल (एनजीटी) ने नदी को प्रदूषण मुक्त बनाने की मुहिम के तहत ईद के बकरों की कुर्बानी का खून यमुना में न बहाने का आदेश जारी किया है।
जस्टिस यूडी साल्वी की अध्यक्षता वाली पीठ ने बृहस्पतिवार को यह आदेश ओजस्वी पार्टी की याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया है। साथ ही दिल्ली सरकार और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण कमेटी को नोटिस जारी कर इस मामले से संबंधित दस्तावेज पेश करने का निर्देश देते हुए मामले की सुनवाई 8 अक्तूबर तय की है।
ग्रीन पैनल ने दोनों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है वे आदेश के पालन को सुनिश्चित करें। ईद से ठीक एक दिन पहले ओजस्वी पार्टी की ओर से ओमजी और मुकेश कुमार जैन ने एनजीटी से गुहार लगाई थी कि यमुना में पशुवध का रक्त सीधे बहाया जाता है इससे नदी प्रदूषित होती हैं। जबकि यमुना में फूल और पूजा सामग्री तक फेंकने पर जुर्माना है।