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Delhi NCR News: जनगणना कर्मी से बदसलूकी केस में कोर्ट ने 22 दिन में सुनाई सजा

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-द्वारका पुलिस का 40 घंटे में चार्जशीट मॉडल, 19 मई को मामला दर्ज, 20 को गिरफ्तारी, 21 को कोर्ट में चार्जशीट, 12 जून को दोषी करार
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अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। जनगणना ड्यूटी में लगी महिला कर्मी से बदसलूकी के मामले में न्यायालय ने 22 दिन के अंदर ही आरोपी को दोषी करार देते हुए फैसला सुनाया है। इस मामले में दिल्ली की द्वारका जिला पुलिस ने भी त्वरित न्याय का बेंचमार्क सेट किया है। पुलिस थाना द्वारका नॉर्थ के स्टाफ ने जनगणना ड्यूटी पर महिला कर्मी से बदसलूकी करने वाले मकान मालिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के 40 घंटे के अंदर चार्जशीट दाखिल की थी।
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19 मई 2026 को पुलिस थाना द्वारका नॉर्थ में सरकारी जनगणना ड्यूटी पर गई महिला एन्यूमरेटर ने मकान मालिक पर बदसलूकी का आरोप लगाया। मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने 20 मई को आरोपी काे ट्रेस कर गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। 21 मई 2026 को जांच अधिकारी ने महज 40 घंटे में कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर स्पीडी ट्रायल की मांग की। न्यायालय की ओर से 12 जून को संदीप पंवार (43) निवासी विपिन गार्डन, नई दिल्ली को दोषी करार दे दिया।
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