नोएडा की एक टूर कंपनी ने पति-पत्नी के हनीमून पर दुबई जाने की बुकिंग करने के बाद भी होटल समेत सुविधाएं नहीं दी गईं। सुविधाएं नहीं देने पर जिला उपभोक्ता आयोग ने कंपनी को 10 लाख रुपये 9 फीसदी ब्याज समेत भुगतान करने का आदेश दिया है। आयोग के अध्यक्ष अनिल कुमार पुंडीर और सदस्य अंजु शर्मा ने सुनवाई की।
दिल्ली निवासी अंकित गुप्ता ने 2022 में टूर कंपनी से पांच लाख रुपये में सदस्यता ली थी। कंपनी ने दो लोगों के लिए पांच साल तक के लिए इंटरनेशनल ट्रिप पैकेज दिया था। पहली ट्रिप दुबई की है, जिसमें दो लोगों को दुबई के लिए फ्री में भेजा जाएगा। 15 नवंबर 2022 में उन्हें ओर उनकी पत्नी की ट्रिप फाइनल हुई। कंपनी ने दो लोगों के लिए होटल बुकिंग, टिकट समेत अन्य व्यवस्था करने की बात कहीं थी। जब वे दुबई में संबंधी होटल पर पहुंचे तो पता चला कि उनके नाम से कोई बुकिंग नहीं है। जिस पर मजबूरी में उन्होंने खुद के खर्च से पांच दिन का होटल बुक किया।
इसके अलावा दुबई से दिल्ली आने के लिए हवाई यात्रा के पैसा भी देने पड़े। यहां पर वापस आकर उन्होंने जिला उपभोक्ता आयोग में वाद दायर किया। वाद की सुनवाई के दौरान टूर कंपनी ने अपना पक्ष नहीं रखा। आयोग ने फैसला लिया कि कंपनी ने सदस्यता देने के दौरान जो सुविधाएं देने का तय किया था। उनको पूरा नहीं किया। आयोग ने उपभोक्ता को 10 लाख रुपये 9 फीसदी ब्याज समेत भुगतान करने का आदेश दिया है।