हरियाणा सरकार ने नगर निगम सीमा के अंदर भू उपयोग परिवर्तन (सीएलयू) का अधिकार अब स्थानीय निकाय विभाग को दे दिया है।
राज्य सरकार ने इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी है। इस फैसले से प्रदेश के सबसे पुराने फरीदाबाद नगर निगम की आर्थिक सेहत ठीक होने के आसार हैं।
इसके लिए मांग भी सबसे पहले फरीदाबाद नगर निगम ने ही की थी। लंबे समय से यह मांग लंबित चली आ रही थी। सीएलयू करने का अधिकार सरकार ने टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग को दे रखा था।
ऐसे में इसके बदले राशि भी संबंधित विभाग को ही मिलती थी। इससे नगर निगम को राजस्व का नुकसान हो रहा था। निगम अधिकारी लगातार प्रयास कर रहे थे कि निगम की सीमा में सीएलयू का अधिकार निगम के पास ही होना चाहिए।
पिछले दिनों विधानसभा की स्थायी समिति की बैठक में शामिल होने आए विभाग के प्रधान सचिव पी राघवेंद्र राव ने भी इस बात के संकेत दिए थे। अब अधिसूचना जारी होने के बाद निगम के अधिकारियों ने इसके लिए नए सिरे से काम शुरू कर दिया है।