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भड़काऊ भाषण देने पर सोम, साध्वी पर केस दर्ज

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भाजपा विधायक संगीत सोम और विश्व हिंदू परिषद की नेता साध्वी प्राची के खिलाफ गौतमबुद्ध न्यायालय में मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस की रिपोर्ट के बाद सीजेएम न्यायालय में परिवाद दायर कराया गया है।
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दोनों नेताओं पर दादरी के बिसाहड़ा गांव में हुए उपद्रव के बाद लगी धारा-144 तोड़ने और भड़काऊ भाषण देने का आरोप है। दादरी के बिसाहड़ा गांव में 28 सितंबर को प्रतिबंधित पशु की सूचना पर गांव के बुजुर्ग इकलाख की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई थी।

एसपी देहात संजय सिंह ने बताया कि मामले में कई नेता गांव पहुंचकर पीड़ित परिवार से मिले। सोम और प्राची भी वहां पहुंचे। नेताओं को सिर्फ पीड़ित परिवार से मिलने की अनुमति थी, लेकिन मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए सभाएं करने की इजाजत नहीं थी।
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धारा 144 तोड़ मंदिर में की थी सभा

अनुमति के बिना ही सोम अपने समर्थकों के साथ बिसाहड़ा गांव पहुंचे और धारा 144 का उल्लंघन करते हुए मंदिर परिसर में सभा की। इसी तरह प्राची ने भी उल्लंघन किया।

इसके बाद दोनों के खिलाफ धारा 144 का उल्लंघन करने की रिपोर्ट जिलाधिकारी को भेजी गई थी। वहीं, अपर जिलाधिकारी प्रशासन चंद्रशेखर ने बताया कि इकलाख की हत्या के बाद तनाव बढ़ने से जिलाधिकारी एनपी सिंह ने 16 नवंबर तक जनपद में धारा 144 लागू कर दी थी।

गांव में सभा के लिए प्रशासन से अनुमति लेने के निर्देश दिए गए थे।
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प्राची ने भी तोड़ी थी धारा

जिलाधिकारी के आदेश के बावजूद भी सोम गांव पहुंचे और बिना अनुमति सभा की। इसमें सैकड़ों लोग मौजूद थे। प्राची ने भी गांव पहुंचकर धारा 144 का उल्लंघन किया।

जिस पर जिला प्रशासन ने परिवाद दायर करने के न्यायालय में आवेदन किया था। इन पर सीजेएम न्यायालय में दोनों के खिलाफ परिवाद दायर किया गया है।

इसके अलावा अभी कुछ अज्ञात लोगों के द्वारा भी धारा 144 का उल्लंघन किया गया था। जांच के बाद इन पर भी परिवाद दायर किए जाएंगे।
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