गुड़गांव में लोकसभा चुनाव के दौरान उम्मीदवार व समर्थक द्वारा व्यक्तिगत जमीन, भवन, परिसर इत्यादि पर बिना मंजूरी के पार्टी का झंडा, बैनर-पोस्टर, नोटिस चस्पा करने, नारे लिखने आदि पर प्रतिबंध लगाया गया है।
स्वीकृति ले रखी है तो इसकी जानकारी सभी सहायक रिटर्निंग अधिकारियों को निर्धारित फार्म में भरकर देनी होगी। उसकी एक प्रति भवन अथवा भूमि मालिक के पास भी होनी चाहिए।
ऐसा नहीं किए जाने पर कार्रवाई होगी। ऐसे उम्मीदवारों, दल, एसोसिएशन, और व्यक्ति इत्यादि से संपति डिफेसमेन्ट हटाने का खर्च वसूला जाएगा।
इन दिशानिर्देशों को लागू करने के लिए संबंधित क्षेत्रों के सहायक रिटर्निंग अधिकारी एवं अतिरिक्त उपायुक्त और उपमंडल अधिकारी इन्फोर्समेन्ट मैजिस्ट्रेट होंगें।
इसे लागू करने में संबंधित क्षेत्र के एसएचओ और डीडीपीओ, संपदा अधिकारी और नगरपालिका के सचिव उनका सहयोग करेंगे।