दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री एवं आप विधायक सोमनाथ भारती की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। अदालत ने घरेलू हिंसा व पत्नी को जान से मारने के प्रयास मामले में उन्हें अग्रिम जमानत प्रदान करने से इनकार कर दिया है।
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इतना ही नहीं अदालत ने सोमनाथ भारती के जांच में सहयोग नहीं करने व फरार होने के मद्देनजर उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट भी जारी कर दिए। पुलिस को भारती को गिरफ्तार करने के अलावा उस कुत्ते को भी बरामद करना है, जिसने भारती की कमांड पर उनकी पत्नी को काटा था।
दूसरी ओर अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने पर सोमनाथ के वकील का कहना है कि वे अब जमानत के लिए हाईकोर्ट में आवेदन करेंगे।
द्वारका अदालत स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संजय गर्ग ने भारती के वकीलों के उस तर्क को खारिज कर दिया कि उनका मुवक्किल पूर्व कानून मंत्री के अलावा मालवीय नगर से विधायक है और उनके फरार होने की संभावना नहीं है।
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भारती वर्तमान में जांच में सहयोग नहीं कर रहे
अदालत ने कहा कि भारती पूर्व कानून मंत्री थे और वर्तमान में जांच में सहयोग नहीं कर रहे। इतना ही नहीं वे फरार हैं, ऐसे में उनको अग्रिम जमानत प्रदान नहीं की जा सकती।
भारती की ओर से पेश अधिवक्ता विजय अग्रवाल ने तर्क रखा कि उनका मुवक्किल अभी भी अपनी पत्नी व बच्चों का समर्थन करना चाहता है और मध्यस्थता के लिए तैयार है। दूसरी तरफ पुलिस की ओर से पेश सरकारी वकील शैलेंद्र बब्बर ने अग्रिम जमानत पर आपत्ति जताते हुए कहा कि भारती पर कई गंभीर आरोप हैं।
उसने पत्नी से मारपीट ही नहीं कि बल्कि गला दबाकर उसकी हत्या करने का भी प्रयास किया। इसके अलावा गर्भवती होने के दौरान अपने पालतू कुत्ते से उसे कटवाया भी।
पहले ही अफ्रीकी महिलाओं से कथित छेड़छाड़ का आरोप है
उन्होंने कहा कि आरोपी भारती को हिरासत में लेकर विस्तृत पूछताछ के अलावा उसके उस कुत्ते को भी बरामद करना है, जिससे उसने पत्नी लिपिका को कटवाया था। आरोपी भारती के खिलाफ पहले ही अफ्रीकी महिलाओं के खिलाफ कथित छेड़छाड़ के दो मामले दर्ज है। भारती अब मध्यस्थता की बात कर रहा है कि जबकि पहले उसे चार बार मध्यस्थता के लिए बुलाया गया लेकिन वह पेश नहीं हुआ।
ऐसे में आरोपी को अग्रिम जमानत प्रदान करने का कोई औचित्य ही नहीं है। भारती की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज होने के कुछ ही घंटों बाद अदालत ने पुलिस के आवेदन पर सोमनाथ भारती के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिए।
सरकारी वकील शलैंद्र बब्बर ने अदालत को बताया कि भारती को कई बार पुलिस ने पूछताछ के लिए नोटिस जारी किया, लेकिन वे पेश नहीं हुए। पुलिस ने भारती से उनके घर, कार्यालय व सचिवालय में संपर्क करने का प्रयास किया, लेकिन वे नहीं मिले। उन्होंने कहा कि आरोपी पर गंभीर आरोप है और उसकी फरारी के ध्यानार्थ गिरफ्तारी वारंट जारी किए जाए। अदालत ने उनके आग्रह को स्वीकार कर लिया।
लिपिका ने कहा, अब मध्यस्थता नहीं
अदालत में मौजूद भारती की पत्नी लिपिका ने भारती के साथ अब मध्यस्थता से इनकार कर दिया। लिपिका ने अदालत द्वारा मध्यस्थता के संबंध में पूछे जाने पर कहा कि अब कोई समझौता संभव नहीं है।
लिपिका ने कहा पति ने मुझे व मेरे बच्चों के सामने मरने के लिए छोड़ दिया। लिपिका ने अग्रिम जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि मेरा छोटा बच्चा परेशान रहा है। मैं अपने पति से प्यार करती हूं, मैंने पांच वर्ष दुर्व्यवहार सहा है यही कारण है कि मैं पीड़िता हूं।
लिपिका ने पुलिस को शिकायत दी थी कि उसका पति भारती वर्ष 2010 में उनके विवाह के बाद से ही उसे गालीगलौच करने के अलावा प्रताड़ित कर रहा है। लिपिका ने इस संबंध में 10 जून 2015 को महिला आयोग को भी शिकायत दी थी।
पुलिस ने पिछले सप्ताह भारती के खिलाफ खतरनाक हथियार से चोट पहुंचाने, हत्या का प्रयास, दहेज प्रताड़ना, अमनात में खयानत, जान से मारने की धमकियां देने इत्यादि आरोप में मामला दर्ज किया था।
प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतीश उपाध्याय व विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजेन्द्र गुप्ता ने संयुक्त पत्रकारवार्ता में आरोप लगाया कि केजरीवाल सरकार महिलाओं के प्रति पूरी तरह असंवेदनशील है। इस सरकार में महिलाओं के लिए कोई स्थान नहीं है। केजरीवाल की पार्टी व सरकार के मुख्य स्तंभ सोमनाथ भारती के कुकृत्य ने संपूर्ण सामाजिक व राजनीतिक जगत को शर्मसार किया है।
दोनों नेताओं ने यह भी कहा कि पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती की पत्नी को न्याय दिलाने के विषय पर मुख्यमंत्री की चुप्पी उनकी महिलाओं के प्रति असंवेदनशीलता को उजागर करती है।
पूर्व आईपीएस अधिकारी किरण बेदी व शाजिया इल्मी ने केजरीवाल की तानाशाही राजनीति के कारण ही उनसे दूर हो गईं। दिल्ली के सत्ताधारी दल में महिलाओं की स्थिति आज इतनी चिंताजनक है कि पार्टी की महिला कार्यकर्ता मुख्यमंत्री आवास के बाहर धरने पर बैठी हैं। दोनों नेताओं ने केजरीवाल से मांग की है कि वह भारती को पुलिस के समक्ष पेश करें।