डॉ. बाबा साहेब अंबेडकर मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में सामने आए यौन उत्पीड़न मामले के आरोपी सहायक प्रोफेसर को निलंबित किया जाएगा। उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के लिए दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने शनिवार को मंजूरी दी।
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अधिकारियों ने बताया कि इस तरह के मामलों में अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का अधिकार केवल राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण (एनसीसीएसए) के पास होता है। लेकिन छात्राओं की सुरक्षा, एनसीसीएसए के अध्यक्ष व मुख्यमंत्री के न्यायिक हिरासत में होने की घटना को देखते हुए एलजी ने मामले के आरोपी सहायक प्रोफेसर डॉ. सलीम शेख के निलंबन को मंजूरी दे दी है।
एलजी ने फाइल में लिखा है कि अनुशासनात्मक कार्रवाई पर निर्णय एनसीसीएसए द्वारा लिया जाना चाहिए और एनसीसीएसए की उचित अनुशंसा के साथ विभाग को प्रस्ताव फिर से प्रस्तुत करना चाहिए।