अदालत में अभियोजन पक्ष के कई गवाहों और दिल्ली सरकार के कानून विभाग के डिप्टी सेक्रेटरी से पूछताछ होनी थी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत ने यह पाया कि सुबह से इंतजार करने के बाद भी शरजील इमाम के वकील कोर्ट में पेश नहीं हुए।
दिल्ली की एक अदालत ने सीएए विरोधी प्रदर्शनों के दौरान देश विरोधी गतिविधियां करने के मामले में गिरफ्तार हुए शरजील इमाम के वकील के पेश न होने से नाराजगी जताई। शरजील के वकील के पेश होने के चलते अभियोजन पक्ष के कुछ गवाहों को बिना जांच के बरी कर दिया गया।
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अदालत में अभियोजन पक्ष के कई गवाहों और दिल्ली सरकार के कानून विभाग के डिप्टी सेक्रेटरी से पूछताछ होनी थी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत ने यह पाया कि सुबह से इंतजार करने के बाद भी शरजील इमाम के वकील कोर्ट में पेश नहीं हुए।
तब अदालत ने कहा कि स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर ने यह बात कही थी कि आरोपी का वकील 12.45 बजे तक आ जाएगा और मामला इसलिए लंबित रखा गया। अदालत ने पाया कि सुबह से सभी गवाह, जिसमें पब्लिक विटनेस भी शामिल हैं लेकिन शरजील के वकील के न पहुंचने के चलते उनकी जांच नहीं हो सकी इसलिए इन्हें बरी किया जा रहा है। यहां तक अभियुक्त को भी नहीं पता है कि उसका वकील अदालत में क्यों नहीं पहुंचा। इस मामले की अगली सुनवाई 29 मार्च को तय की गई है।