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Delhi on Alert: 15 अगस्त को लेकर राजधानी में अलर्ट, ड्रोन व पैरा-ग्लाइडर उड़ाने पर रोक

Thu, 01 Aug 2024 10:44 PM IST
Vikas Kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली

सार

शुक्रवार से 16 अगस्त तक ये व्यवस्था लागू रहेगी। पुलिस आयुक्त की ओर से जारी सकुर्लर में कहा गया है कि नियम तोड़ना भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत दंडनीय होगा।
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alert in delhi - फोटो : PTI
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विस्तार
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स्वतंत्रता दिवस को देखते हुए दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा ने ड्रोन व पैरा-ग्लाइडर उड़ाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। शुक्रवार से 16 अगस्त तक ये व्यवस्था लागू रहेगी। पुलिस आयुक्त की ओर से जारी सकुर्लर में कहा गया है कि नियम तोड़ना भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत दंडनीय होगा।

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आदेश में कहा गया है कि देश के प्रति शत्रुतापूर्ण कुछ आपराधिक, असामाजिक तत्व या आतंकवादी पैरा-ग्लाइडर, पैरा-मोटर्स, हैंग-ग्लाइडर, यूएवी, यूएएस, माइक्रोलाइट एयरक्राफ्ट, रिमोट से संचालित एयरक्राफ्ट, हॉट एयर बैलून, छोटे आकार के संचालित एयरक्राफ्ट, क्वाडकॉप्टर या यहां तक कि एयरक्राफ्ट से पैरा-जंपिंग आदि जैसे हवाई प्लेटफार्मों का उपयोग कर जनता, गणमान्य व्यक्तियों और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। ऐसे में इन पर रोक लगाई गई है।
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