तिहाड़ जेल से बाहर आए मनीष सिसोदिया
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कथित शराब घोटाले के मामले में जेल में बंद दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई हुई। इस दौरान सर्वोच्च अदालत ने करीब 17 महीने से जेल में बंद सिसोदिया को जमानत देने का फैसला सुनाया। सुनाई के दौरान अदालत ने पूछा कि जांच पूरी हो गई तो ट्रायल शुरू क्यों नहीं हुआ। कोर्ट ने कहा कि बिना ट्रायल के सजा नहीं दी जा सकती। हालांकि, अदालत ने शर्त लगाई है कि आप नेता को पासपोर्ट जमा करना होगा। सिसोदिया को हर सोमवार और गुरुवार को थाने में हाजिरी भी देनी होगी।