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बाल आयोग की वेबसाइट पर मिलेगी कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी

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केंद्र एवं राज्य सरकार की ओर से बच्चों व महिलाओं के लिए संचालित योजनाओं की जानकारी के लिए विभागों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। अब इन योजनाओं की जानकारी उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग की वेबसाइट पर मिलेगी। आयोग अध्यक्ष ने महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास, निदेशक महिला कल्याण व सचिव समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड को निर्देशित किया है कि वे अपने अपने विभागों में संचालित कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी 15 दिनों के भीतर आयोग को मुहैया कराएं ताकि उन्हें बाल अधिकार संरक्षण आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किया जा सके। आयोग ने तमाम विभागों से एक साल के भीतर योजनाओं के लाभार्थियों का ब्योरा भी तलब किया है।
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आयोग अध्यक्ष ऊषा नेगी का कहना है कि केंद्र सरकार व राज्य सरकार की ओर से आंगनबाड़ी योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, वन स्टॉप सेंटर, महिला हेल्पलाइन, उज्ज्वला, स्त्री शक्ति पुरस्कार, निर्भया, महिला पुलिस सेवा योजना, किशोरी शक्ति योजना, राष्ट्रीय बाल कोष, जेंडर बिल्डिंग स्कीम, जीआईए सेवा योजना, फैमिली काउंसिलिंग सेंटर योजना, महिला ई-हाट योजना समेत दो दर्जन से अधिक कल्याणकारी योजनाएं संचालित की जा रही हैं। लेकिन इन योजनाओं की जानकारी नहीं होने की वजह से बच्चों व महिलाआें को इन योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में अब इन योजनाआें को आयोग की वेबसाइट पर अपलोड करने के साथ ही आयोग की ओर से इसका व्यापक प्रचार किया जाएगा, ताकि बच्चों व महिलाओं को योजनाओें का लाभ मिल सके। आयोग अध्यक्ष ऊषा नेगी का कहना है कि सभी विभागोें से योजनाओं का लाभ पाने वाले लाभार्थियों के बारे में भी जानकारी मांगी गई है। जिसे आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किया जा सके। योजनाओं की जानकारी देने में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियाें के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
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