चीनी मिलों में 68 स्थायी कर्मियों के मृतक आश्रितों को मिलेगी नौकरी
राज्य की सहकारी व सार्वजनिक क्षेत्र की चीनी मिलों के 68 स्थायी कर्मचारियों के आश्रितों को उनकी पात्रता, योग्यता व खाली पदों के आधार पर नौकरी देगी। कैबिनेट ने 12 जून 2018 को चीनी मिलों में मृतक आश्रितों की नियुक्ति पर लगी रोक हटा दी है। 123 सीजनल कर्मचारियों के मृतक आश्रितों पर निर्णय अगली कैबिनेट बैठक में लिया जाएगा।
कैबिनेट ने ये फैसले भी लिए
- स्टेट इंस्टीटयूट एम्पावरिंग एंड ट्रांसफार्मिंग उत्तराखंड (सेतु) के नाम को परिवर्तित कर नीति आयोग की तर्ज पर ''सेतु आयोग'' को मंजूरी दी।
- उत्तराखंड खाद्य सुरक्षा सेवा संवर्ग (समूह क, ख और ग) सेवा संशोधन नियमावली 2024 को लागू करने की मंजूरी।
- उत्तराखंड राज्य प्रोटोकॉल (अराजपत्रित) सेवा नियमावली में संशोधन, नियुक्ति प्राधिकारी डीएम के स्थान पर आयुक्त एवं सचिव होंगे।
- उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के वित्तीय वर्ष 2022-23 के वार्षिक वित्तीय प्रत्यावेदन को विधानसभा के पटल पर रखने को मंजूरी।
- खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शैक्षिक योग्यता को उत्तराखंड खाद्य सुरक्षा सेवा संवर्ग समाहित किए जाने के लिए सेवा नियमावली के नियम-08 में संशोधन किया जा रहा है।