प्रदेश में 15 फीसदी शिक्षकों और अधिकारियों के होंगे तबादले
शासन ने इस साल तबादलों के लिए अधिकतम सीमा तय कर दी है। तय सीमा के मुताबिक हर विभाग में पात्र 15 फीसदी कर्मचारियों के तबादले किए जाएंगे। शासन की ओर से जारी आदेश के मुताबिक यदि किसी विभाग की पात्रता सूची में 15 प्रतिशत के तहत कोई कर्मचारी इस दायरे में नहीं आएगा तो उस संवर्ग में शत प्रतिशत अनिवार्य तबादले किए जाएंगे।
तबादला एक्ट के तहत तबादलों के लिए समय सारणी तय की गई है। इसके मुताबिक 15 मई सुगम और दुर्गम क्षेत्र में तबादलों के लिए विकल्प पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि है। 20 मई को प्राप्त विकल्पों को वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा।
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25 मई से 5 जून तक स्थानांतरण समिति की बैठक होगी और समिति सक्षम अधिकारी को तबादलों के लिए सिफारिश करेंगी। जबकि 10 जून तक सभी विभाग कर्मचारियों के तबादले का आदेश जारी कर देंगे। तबादला एक्ट के मुताबिक यह तबादला आदेश जारी करने की अंतिम तिथि है। हालांकि शिक्षा विभाग समेत कुछ विभागों की ओर से तबादलों के लिए और अधिक समय मांगा जा रहा है।