इसलिए पड़ी जरूरत
राज्य में ओबीसी आरक्षण की एकरूपता होने के कारण चार व पांच प्रतिशत ओबीसी आबादी वाले निकायों में भी 14 फीसदी तक आरक्षण था। एकल समर्पित आयोग की सिफारिश पर हुए संशोधन के बाद अब जिन सीटों पर ओबीसी आबादी अधिक होगी, उसी आधार पर आरक्षण निर्धारित होगा, लेकिन यह 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।
ओबीसी आरक्षण बढ़ाने के लिए एक्ट में संशोधन हो गया है। लेकिन यह तभी लागू होगा जब नियमावली में इसका प्रावधान होगा। नियमावली में संशोधन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। शासन व विभागीय स्तर पर इस पूरी प्रक्रिया में 15 दिन से अधिक लग सकते हैं।
- आरके सुधांशु, प्रमुख सचिव, शहरी विकास