कई बार छात्रों के स्कूल के आयु और अन्य प्रमाणपत्र इंस्टीट्यूट आदि जगह जमा रहते हैं। ऐसे में उन्हें समय पर मूल दस्तावेज लाने में दिक्कत होती थी। कई लोग अप्वाइंटमेंट के वक्त मूल दस्तावेज लाना भूल जाते हैं। यही नहीं शिक्षा बोर्ड की मान्यता को लेकर भी इसमें संबंधित राज्य या बोर्ड से पत्राचार की जरूरत नहीं पड़ती।
क्योंकि डिजी लॉकर में वे ही डॉक्यमेंट्स होंगे जो मान्यता प्राप्त होंगे। उन्होंने बताया कि डिजी लॉकर में व्यक्तिगत आईडी, जन्म तिथि और पते के प्रूफ के लिए आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस व पैन कार्ड आदि जरूरी दस्तावेजों को अपलोड जरूर करें। इसके अलावा मौके पर मूल दस्तावजे दिखाने की सुविधा रहेगी। इसके लिए आवेदन करते समय इसका ऑप्शन भरना होगा।
ऐसे बनाएं डिजी लॉकर एकाउंट
कॉमन सर्विस सेंटर के राज्य समन्वयक ललित बोरा ने बताया कि डिजी लॉकर एकाउंट बनाने के लिए अधिकृत सरकारी वेबसाइट
www.digilocker.gov.in पर लॉगिन करें। संबंधित दस्तावेज से लिंक किए गए मोबाइल पर ओटीपी आएगा। इसके बाद बताए गए निर्देशों के अनुसार, डिजी लॉकर एकाउंट बनाएं।