फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

हाईकोर्ट ने सरकार को दिया झटका, उपनल के जरिये नियुक्त अनुदेशकों को मिली बड़ी राहत 

Fri, 15 Mar 2019 11:04 PM IST
अलका त्यागी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नैनीताल
विज्ञापन
कोर्ट - फोटो : प्रतीकात्मक तस्वीर
विज्ञापन

उपनल से आईटीआई में अनुदेशक के पद पर भर्ती लोगों को समान कार्य के लिए समान वेतन देने के आदेश के खिलाफ सरकार की स्पेशल अपील को हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया है। हालांकि, सरकार को एकलपीठ के समक्ष पुनर्विचार याचिका दायर करने की छूट भी दी है। 

विज्ञापन


मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन और न्यायमूर्ति एनएस धनिक की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। रीना डोभाल, प्रेम सिंह रावत और अन्य आईटीआई में अनुदेशक के पद पर उपनल के माध्यम से नियुक्त हुए थे। उन्हें पूर्व में एकलपीठ ने समान कार्य, समान वेतन देने के आदेश दिए थे।

विज्ञापन

राज्य सरकार ने एकलपीठ के आदेश के खिलाफ स्पेशल अपील दायर की। सुनवाई के दौरान याचिकार्ताओं के अधिवक्ता ने कोर्ट को अवगत कराया कि केंद्र सरकार के आदेश, जिसमें संविदा फैकल्टी कर्मियों को चौदह हजार वेतन और इंक्रीमेंट देने को कहा था, इसका जिक्र राज्य सरकार ने एकलपीठ के सामने नहीं किया।

पक्षों को सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की खंडपीठ ने सरकार की स्पेशल अपील को निरस्त कर दिया। हालांकि, कोर्ट ने सरकार को छूट दी है कि वह चाहे तो एकलपीठ में पुनर्विचार याचिका दायर कर सकती है।
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें