राज्य सरकार ने एकलपीठ के आदेश के खिलाफ स्पेशल अपील दायर की। सुनवाई के दौरान याचिकार्ताओं के अधिवक्ता ने कोर्ट को अवगत कराया कि केंद्र सरकार के आदेश, जिसमें संविदा फैकल्टी कर्मियों को चौदह हजार वेतन और इंक्रीमेंट देने को कहा था, इसका जिक्र राज्य सरकार ने एकलपीठ के सामने नहीं किया।
पक्षों को सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की खंडपीठ ने सरकार की स्पेशल अपील को निरस्त कर दिया। हालांकि, कोर्ट ने सरकार को छूट दी है कि वह चाहे तो एकलपीठ में पुनर्विचार याचिका दायर कर सकती है।