फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

रिस्पना और बिंदाल नदी के किनारे अतिक्रमण पर हाईकोर्ट ने केंद्र और प्रदेश सरकार से मांगा जवाब

Wed, 15 May 2019 08:24 AM IST
अलका त्यागी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नैनीताल
विज्ञापन
विज्ञापन

हाईकोर्ट ने देहरादून की रिस्पना और बिंदाल नदी के किनारे हुए अतिक्रमण पर केंद्र सरकार, राज्य सरकार, एमडीडीए और डीएम देहरादून को दो सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए है।

विज्ञापन


मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन एवं न्यायमूर्ति एनएस धानिक की खंडपीठ ने मंगलवार को देहरादून नगर निगम की पार्षद उर्मिला थापा की याचिका पर सुनवाई की। याची का कहना था कि प्रदेश की रिस्पना और बिंदाल नदियों के किनारे लोगों ने अतिक्रमण किया है। यहां चाल, खाल आदि पर भी कब्जा है। अतिक्रमण के चलते कभी भी बाढ़ आने पर भारी नुकसान की आशंका है। याची ने नदियों के किनारे से अतिक्रमण हटाने की मांग की।

विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें