फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Unlock 6.0: कंटेनमेंट जोन से बाहर कोचिंग इंस्टीट्यूट खोलने को अनुमति, नई एसओपी जारी 

Sun, 01 Nov 2020 10:12 AM IST
अलका त्यागी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देहरादून

सार

  • एहतियात संग खोलें कोचिंग, उत्सवों में मास्क-सोशल डिस्टेंसिंग पर करें सख्ती 
  • उत्सवों व भीड़भाड़ वाले आयोजनों में अब होगी और सख्ती
  • नई एसओपी में सीएस ने कहा-ढिलाई हुई तो सामने आ सकते हैं गंभीर परिणाम
विज्ञापन
- फोटो : फाइल फोटो
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

उत्तराखंड सरकार ने एहतियातों के साथ प्रदेश में कंटेनमेंट जोन से बाहर कोचिंग इंस्टीट्यूट खोलने को अनुमति दी है। साथ ही उत्सवों और भीड़भाड़ वाले आयोजनों में मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर और सख्ती बरतने के आदेश भी दिए गए हैं। मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने 29 अक्तूबर से प्रभावी शासनादेश सभी जिलाधिकारियों को भेजा है।

विज्ञापन


मुख्य सचिव ने प्रदेश में कंटेनमेंट जोन से बाहर कोचिंग इंस्टीट्यूट खोलने को अनुमति दी है। एक अक्तूबर को अनलॉक पांच की जो एसओपी जारी हुई थी, उसमें कहा गया था कि जिलाधिकारी 15 अक्तूबर से कोचिंग इंस्टीयूट खोलने पर निर्णय लेंगे।


यह भी पढ़ें: Unlock 5.0 In Uttarakhand: दो नवंबर से खुलेंगे स्कूल, अधिक छात्र आए तो दो पालियों में चलेंगी कक्षाएं
विज्ञापन


अब मुख्य सचिव के इस आदेश में स्पष्ट कर दिया है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय के आदेशों के तहत जारी की गई एसओपी का पालन करते हुए कोचिंग इंस्टीट्यूट खोले जाएं। 

सरकार ने माना कि उत्सवों में टूट रहे हैं नियम

त्योहारों व भीड़भाड़ वाले आयोजनों में मास्क पहनने और हाथों को बार-बार साबुन से धोने और सामाजिक दूरी के नियम का सख्ती से पालन करवाने की जिम्मेदारी भी जिलाधिकारियों पर होगी।

सरकार ने यह माना है कि उत्सवकाल में जो समारोह हो रहे हैं, उसमें सामाजिक दूरी का पालन नहीं हो रहा है। लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं। इसलिए जिलाधिकारियों को ताकीद किया गया है कि वे सख्ती से पालन कराएं।
विज्ञापन

इन बातों का भी रखना होगा ध्यान 

- ऑनलाइन/डिस्टेंस लर्निंग को प्राथमिकता और बढ़ावा दिया जाएगा।
- अगर स्टूडेंट्स ऑनलाइन क्लास अटेंड करना चाहते हैं तो उन्हें इजाजत दी जाए।
- स्टूडेंट्स केवल पैरेंट्स की लिखित अनुमति के बाद ही कोचिंग आ सकेंगे। उन पर किसी तरह का दबाव नहीं डाला जाएगा।  
- स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए शिक्षा विभाग की एसओपी का पालन करना होगा। 
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें