अगर आप मोबाइल यूजर हैं तो उपभोक्ता फोरम के ये दो फैसले आपके लिए बड़ी खुशखबरी हो सकते हैं। पढ़ें...
मोबाइल में तकनीकी खराबी आने पर कंपनी को उपभोक्ता को मोबाइल की कीमत लौटानी होगी। इतना ही नहीं दस हजार रुपए क्षतिपूर्ति एवं वाद व्यय का खर्च भी देना होगा। देहरादून के जिला उपभोक्ता फोरम ने एक मामले में यह आदेश दिए हैं।
दर्शनी गेट, देहरादून निवासी संजय अग्रवाल ने 11 जून, 2013 को सुभाष रोड से 23 हजार रुपए में सैमसंग कंपनी का मोबाइल खरीदा था। मोबाइल में कुछ समय बाद खराबी आ गई। संजय ने जिला उपभोक्ता फोरम में दी शिकायत में कहा कि मोबाइल खराब होने पर वह कंपनी के अधिकृत डीलर के पास गए।
डीलर ने सर्विस सेंटर जाने की सलाह दी। जबकि सर्विस सेंटर ने मोबाइल ठीक करने से मना कर दिया। उपभोक्ता ने मामले में नोएडा गौतमबुद्ध नगर उत्तर प्रदेश के मोबाइल डीलर, सुभाष रोड स्थित अधिकृत डीलर, सर्विस सेंटर एवं सर्विस सेंटर में कार्यरत टेक्निकल इंजीनियर के खिलाफ शिकायत दी।
जिला उपभोक्ता फोरम ने इसे कंपनी की सेवा में कमी बताया। फोरम ने कहा कि इससे उपभोक्ता को मानसिक परेशानी उठानी पड़ी।