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इंश्योरेंस कंपनी को देना होगा वाहन का ब्याज सहित पूरा क्लेम

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देहरादून। वाहन दुर्घटना के क्लेम के एक मामले में स्थायी लोक अदालत ने आईसीआईसीआई लोम्बार्ड इंश्योरेंस कंपनी को संपूर्ण क्षति का छह प्रतिशत ब्याज के साथ देने के निर्देश दिए थे।
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मामले में संदीप पाल ने स्थायी लोक अदालत में वाद दायर किया था। मामले के अनुसार संदीप पाल ने एक फारच्यूनर वाहन 3345850 लाख में खरीदी थी। जिसका पंजीकरण आरटीओ हरिद्वार में किया जाना था। लेकिन कोरोना के कारण वाहन कंपनी ने उन्हें अस्थायी पंजीकरण किया। जिसकी वैधता 9 अगस्त 2020 तक की थी। कोरोना के कारण वादी आरटीओ में पंजीकृत नहीं कर पाया। जिसके कारण अस्थायी वैधता समाप्त हो गई। लेकिन नवंबर 2021 में वादी का वाहन क्षतिग्रस्त हो गया। जिसे आईसीआईसीआई लोम्बार्ड इंश्योरेंश कंपनी से बीमित कराया था। वाहन क्षतिग्रस्त होने के कारण उसने बैठे दो व्यक्तियायें की मौत भी हो चुकी थी और वादी भी घायल हो गया था। वादी ने इसकी सूचना इंश्योरेंश कंपनी को दे दी थी। लेकिन कंपनी ने बीमा का क्लेम देने से इसलिए मना कर दिया कि वाहन का पंजीकरण नहीं था। मामले में सुनवाई करते हुए स्थायी लोक अदालत ने अध्यक्ष राजीव कुमार और सदस्यों की मौजूदगी में सुनवाई की और इश्योरेंश कंपनी को आदेशित किया कि वह वादी को वाहन की आईडीपी के अनुसार 3270850 रुपये छह प्रतिशत ब्याज की दर से अदा करें।
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