प्राइवेट लैब में सैंपल जांच का खर्चा सरकार वहन करेगी। प्रदेश मे पंचायती राज एक्ट में अध्यादेश लाकर सरकार ने संशोधन किया है। जिसमें जिला पंचायत अध्यक्ष, क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष और पंचायत प्रधान के खाली पदों पर निर्वाचित सदस्यों को छह माह के लिए नामित किया जाएगा। इसका अधिकार जिलाधिकारियों को दिया गया है। वहीं जिन पंचायतों में दो तिहाई सदस्यों के पद खाली हैं, वहां पंचायत के किसी बुद्धिजीवी वरिष्ठ नागरिक को सदस्य पद पर नामित किया जाएगा।
इसके अलावा कैबिनेट ने मुख्यमंत्री एकीकृत बागवानी विकास योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना में बीज पर मिलने वाले 50 प्रतिशत अनुदान से वंचित किसानों को भी सरकार विभागीय बजट से अनुदान देगी। साथ ही कोल्ड स्टोर लगाने पर 50% और रेफ्रिजरेटर वैन पर भी 50% अनुदान दिया जाएगा। कैबिनेट ने फैसला लिया कि उद्योगों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों में कार्यरत कर्मचारी महामारी से प्रभावित होने से क्वारंटीन किया जाता है तो नियोक्ता को 28 दिन का वेतन देना होगा।
मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री एकीकृत बागवानी विकास योजना को मंजूरी दे दी है। इसके तहत उन किसानों को भी बीज आदि की खरीद पर 50 प्रतिशत अनुदान मिलेगा, जो केंद्र की योजना से वंचित हैं। विभागीय बजट से ही अनुदान देने का प्रावधान रहेगा। ऐसे में पहले आओ पहले पाओ पर किसानों को लाभ दिया जाएगा।
बागावानी को छोड़कर अन्य किसानों को अनुदान की व्यवस्था रहेगा। इसके अलावा कोल्ड स्टोरेज (30 मी.टन) बनाने और रेफ्रिजरेटेड वैन खरीद पर 50 प्रतिशत का अनुदान सरकार देगी।
कारखानों में यूनियनबाजी पर कसी नकेल
सरकार ने कारखानों में यूनियन बनाने के लिए प्रावधानों में संशोधन किया है। श्रम सुधार अधिनियम के तहत कारखाने में अगर सौ कर्मचारी काम कर सकते हैं तो दस प्रतिशत एकत्रित होकर यूनियन बना सकते हैं। ऐसे में दस यूनियनें उस फैक्टरी में हो सकती हैं। सरकार ने दस प्रतिशत पर एक यूनियन के प्रावधान को बढ़ाकर तीस प्रतिशत पर एक यूनियन कर दिया है।