जिला जज कोर्ट ने बाबा रामदेव के भाई रामभरत की जमानत याचिका खारिज कर दी है। फिलहाल, रामभरत और अन्य सात गिरफ्तार जेल में ही रहेंगे।
मंगलवार को हरिद्वार स्थित जिला जज की अदालत में सुनवाई हुई। कोर्ट ने सुनवाई के लिए तारीख बढ़ा दी है। अब 11 जून को मामले की सुनवाई होगी। 27 मई को पतंजलि फूड पार्क में हुई हिंसक झड़प में एक ट्रांसपोर्टर की मौत हो गई थी।
इसके आरोप में रामभरत और पार्क के सात सुरक्षाकर्मी जेल में हैं। उस दिन से ही भाजपा विधायक और पार्टी के अन्य नेता रामभरत से मिलने जिला जेल पहुंच रहे हैं।
निचली अदालत से रामभरत की जमानत खारिज हो चुकी है। यदि जिला जज कोर्ट से जमानत नामंजूर होती है तो पतंजलि योगपीठ को हाईकोर्ट का रुख करना होगा।
इस संबंध में नैनीताल उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता जगजीत सिंह विर्क का कहना है कि हाईकोर्ट में फिलहाल छुट्टियां चल रही हैं। 25 जून के बाद जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई होना शुरू होगी।