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चुनाव में हेलीकॉप्टर, चॉपर के लिए अनुमति अनिवार्य

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देहरादून। चुनाव के दौरान कोई भी विमानन कंपनी अपनी मनमर्जी से हेलीकॉप्टर, चॉपर नहीं चला पाएंगे। इसके लिए पहले उन्हें जिलाधिकारी या संबंधित विधानसभा के रिटर्निंग अफसर से अनुमति लेनी होगी। इस संबंध में जिला निर्वाचन अधिकारी व जिलाधिकारी ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी नागरिक उड्डयन को पत्र लिखा है।
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चुनाव में विभिन्न पार्टियों के नेता हेलीकॉप्टर या चॉपर से चुनावी दौरे करते हैं। इन दौरों को लेकर जिला निर्वाचन आयोग ने सख्त रुख अपनाया है। चुनाव के दौरान सभी विमानन कंपनियों को आदेश पारित कर दिए गए हैं वह अपनी मर्जी से हेलीकॉप्टर या चापर को लैंडिंग या टेक ऑफ न करें। हेलीकॉप्टर और चॉपर लैंडिंग या टेक ऑफ से पहले जिलाधिकारी व जिला निर्वाचन अधिकारी या संबंधित विधानसभा क्षेत्रों के रिटर्निंग अफसरों से इसकी अनुमति लें। इस संबंध में जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. राजेश कुमार ने नागरिक उड्डयन मंत्रालय के सीईओ को पत्र कर इस संबंध में सभी हेली व विमानन कंपनियों को अवगत कराने के लिए कहा है। इसके लिए उन्हें जिलाधिकारी, एसडीएम चकराता, विकासनगर, एडीएम प्रशासन, एसडीएम मसूरी, एसडीएम सदर, एसडीएम ऋषिकेश, संयुक्त सचिव एमडीडीए अधीक्षक अभियंता सिंचाई मंडल और मुख्य कृषि अधिकारी देहरादून के ईमेल पर सूचना देकर अनुमति लेनी होगी।
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