फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

पैसिफिक हिल्स में कार्रवाई पर HC ने लगाई रोक

Sun, 28 Dec 2014 12:57 PM IST
ब्यूरो / अमर उजाला, देहरादून
विज्ञापन
विज्ञापन
पैसिफिक हिल्स अपार्टमेंट मामले में हाईकोर्ट ने मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) की सभी कार्रवाई पर स्थगनादेश (स्टे आर्डर) दे दिया है।
विज्ञापन


जमीन कब्जाने का आरोप
अगली सुनवाई छह जनवरी को होगी। इसके बाद अपार्टमेंट को सील करने की कार्रवाई लटक गई है। नगर निगम ने राजपुर रोड पर बन रहे पैसिफिक हिल्स पर जमीन कब्जाने का आरोप लगाया था।

जिला प्रशासन और निगम की टीम ने संयुक्त पैमाइश की तो 884 वर्ग मीटर जमीन पर कब्जे की पुष्टी हुई। इसके बाद मामला प्राधिकरण के पाले में आ गया। बिल्डर ने प्राधिकरण में जो नक्शा दिया था, उसमें 884 वर्गमीटर भूमि पर सेटबैक और रास्ता दिखाया था।
विज्ञापन
विज्ञापन


लेकिन, निगम की जमीन पर कब्जे की पुष्टी के बाद बिल्डर के पास यह जमीन बची ही नहीं। इस आधार पर प्राधिकरण ने नक्शा निरस्त कर दिया। इसके बाद प्राधिकरण सीलिंग कार्रवाई की तैयारी में था। इसी बीच बिल्डर उच्च न्यायालय चले गए। अदालत ने स्थगनादेश दे दिया।

प्राधिकरण सचिव बंशीधर तिवारी ने बताया कि उच्च न्यायालय ने छह जनवरी तक किसी भी कार्रवाई पर रोक लगा दी है। छह को सुनवाई के बाद आगे की कार्रवाई तय होगी।
और पढ़ें...
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें