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Motor Vehicle Act 2019: बाइक 20 हजार की, कट गया दस हजार का चालान

Mon, 09 Sep 2019 09:36 AM IST
Nirmala Suyal Nirmala Suyal न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हल्द्वानी
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ट्रैफिक चालान - फोटो : प्रतीकात्मक तस्वीर
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हल्द्वानी पुलिस ने राजपुरा रेलवे फाटक पर शनिवार की शाम बाइक सवार का दस हजार रुपये का चालान कर दिया। युवक का कहना था कि उसके बाइक की कीमत दस हजार होगी। राजपुरा निवासी सनी के भाई के नाम से बाइक है। शनिवार की शाम वह बाजार के लिए बाइक से  जा रहा था।

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राजपुरा रेलवे फाटक पर बगैर हेलमेट पहने युवक को देखते ही सीपीयू ने रोक लिया। कागजात नहीं मिलने पर पुलिस ने अलग-अलग मदों में युवक का दस हजार रुपये का चालान कर दिया। सीपीयू प्रभारी हरकेश सिंह ने बताया कि पहले भी इस प्रकार का विभिन्न धाराओं के तहत चालान हुआ है। जुर्माना जमा नहीं करने पर दस हजार का चालान होगा। यदि समय से जुर्माना भुगतान करेगा तो उसकी राशि कम हो जाएगी।
 

चंपावत में हुआ था कार का 25 हजार का चालान

वहीं कुछ दिन पहले चंपावत जिले में यातायात के नए नियम लागू होने के बाद 25 हजार रुपये का पहला चालान काटा गया था। परिवहन विभाग के यात्री कर अधिकारी (पीटीओ) वीके सिंह ने नियमों का उल्लंघन करने पर एक आल्टो कार का चालान काटकर तीन माह के लिए चालक का लाइसेंस निरस्त करने की संस्तुति भेजी। इसके अलावा 20 अन्य वाहनों के परमिट भी निरस्त किए गए ।

सड़क परिवहन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय की ओर से सड़क सुरक्षा के लिए बनाए गए नए नियम लागू करने के लिए उत्तराखंड में कुछ मोहलत दी गई हैं, लेकिन परिवहन विभाग ने सख्ती शुरू कर दी है। पीटीओ ने चंपावत में आल्टो कार (यूके 03 टीए 1407) का 25 हजार रुपये का चालान काटकर चालक का लाइसेंस तीन माह के लिए निरस्त कर दिया।
 
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बताया गया कि चालक मोबाइल पर बात कर रहा था। इसके अलावा दो अन्य वाहनों के 10-10 हजार रुपये के चालान भी काटे गए। टीपीओ ने बताया कि नियमों का उल्लंघन करने पर नए नियम के तहत 20 टैक्सी और आल्टो वाहनों का परमिट निरस्त किया गया। परिवहन विभाग ने इसे सीएम पोर्टल पर की गई शिकायत के बाद उठाया गया कदम बताया।

एक व्यक्ति ने सीएम पोर्टल पर चंपावत बाजार में टैक्सी और आल्टो समेत अन्य वाहन चालकों द्वारा यातायात नियमों का उल्लंघन करने की शिकायत की थी। इसके बाद परिवहन विभाग ने नियमों के तहत कार्रवाई की। एक माह की अवधि के भीतर चालान अदा करने पर नियमों में ढील देते हुए जुर्माने की राशि को 25 हजार के बदले 10 हजार भी किया जा सकता है।
- वीके सिंह, टीपीओ, चंपावत

 
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