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एलटी शिक्षकों की भर्ती का मामला: कोर्ट के आदेश के बाद रोक हटने का इंतजार, 1431 पदों पर होनी है भर्ती

Sun, 03 Apr 2022 04:50 PM IST
रेनू सकलानी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देहरादून

सार

हाईकोर्ट ने 21 सितंबर 2021 को कला वर्ग के एलटी शिक्षकों की भर्ती पर रोक लगा दी थी, लेकिन अब हाईकोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया पर लगी रोक हटा दी है। आयोग को अभी हाईकोर्ट का फैसला नहीं मिला, फैसला मिलते ही उस पर अमल किया जाएगा।
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प्रतीकात्मक तस्वीर
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विस्तार
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शिक्षा विभाग की ओर से 13 अक्तूबर 2020 को एलटी वर्ग में 1431 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। भर्ती के लिए बीएड अनिवार्य किया गया था। इस बीच सरकार ने 25 फरवरी 2021 को नियमों में बदलाव कर कला वर्ग के लिए बीएड की अनिवार्यता समाप्त कर दी थी। जिसे कुछ अभ्यर्थियों ने नियम विरुद्ध बताते हुए इसके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर दी थी।
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हाईकोर्ट ने 21 सितंबर 2021 को कला वर्ग के एलटी शिक्षकों की भर्ती पर रोक लगा दी थी, लेकिन अब हाईकोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया पर लगी रोक हटा दी है। शिक्षा महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने कहा कि शिक्षक भर्ती को लेकर हाईकोर्ट का जो आदेश होगा, उस पर अमल किया जाएगा।

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उधर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के सचिव संतोष बडोनी के मुताबिक कुछ अभ्यर्थियों ने भर्ती को लेकर याचिका दाखिल की थी। उनकी याचिका खारिज हो चुकी है, लेकिन शिक्षक भर्ती को लेकर अभी कुछ अन्य याचिकाएं दाखिल हैं। आयोग को अभी हाईकोर्ट का फैसला नहीं मिला, फैसला मिलते ही उस पर अमल किया जाएगा।
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