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पहल: एएलपी संग पोर्टर भी निभाएंगे गार्ड की जिम्मेदारी, हरिद्वार और हापुड़ रेलवे स्टेशन पर संभाली ड्यूटी

Tue, 07 Sep 2021 08:54 PM IST
अलका त्यागी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हरिद्वार

सार

रेलवे मुख्यालय के निर्देश पर मंडल प्रबंधन ने रेलवे के सहायक चालकों से गार्ड की ड्यूटी लेने का आदेश प्रभावी कर दिया। सोमवार को इसके लिए ड्यूटी चार्ट भी जारी कर दिया।
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ट्रेन - फोटो : फाइल फोटो
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विस्तार
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माल गाड़ियों के संचालन में गार्डों की कमी दूर करने के लिए जोनल रेल प्रबंधन ने पहल शुरू की है। अब लैंप पोर्टर, प्वाइंटस मैन, केबिनमैन सहित अन्य कर्मचारी गार्ड की जिम्मेदारी निभाएंगे। एएलपी (असिस्टेंट लोको पायलट) से गार्ड की ड्यूटी कराने का आदेश सोमवार से प्रभावी हो गया। हरिद्वार और हापुड़ स्टेशन से इसकी शुरुआत की गई है। दूसरी तरफ इस आदेश का कर्मचारी यूनियन ने विरोध भी शुरू कर दिया है।

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रेलवे मुख्यालय के निर्देश पर मंडल प्रबंधन ने रेलवे के सहायक चालकों से गार्ड की ड्यूटी लेने का आदेश प्रभावी कर दिया। सोमवार को इसके लिए ड्यूटी चार्ट भी जारी कर दिया। जिसमें लैंप पोर्टर और अन्य कर्मचारियों को काम की जिम्मेदारी दे दी गई है। सीनियर डीओएम की ओर से जारी आदेश के तहत 12 बजे से चार बजे बजे गार्ड, चार बजे से आठ बजे लैंप पोर्टर और आठ बजे से 12 बजे तक एएलपी मालगाड़ी के गार्ड ड्यूटी के लिए रिजर्व रहेंगे। यानी कि जरूरत के अनुसार इस संवर्ग के कर्मचारियों को मालगाड़ी के गार्ड के तौर पर कार्य दिया जाएगा। 

हरिद्वार और हापुड़ से तीन असिस्टेंट लोको पायलट को गुड्स ट्रेन के गार्ड की ड्यूटी दी गई। 55 एएलपी को इस कार्य की जिम्मेदारी दी गई है। सीनियर डीओएम के नए आदेश के तहत लैंप पोर्टर सहित अन्य संवर्ग के अधिकारी इस ड्यूटी के लिए रिजर्व कर दिए गए हैं। उधर, सीनियर डीओएम सुधीर कुमार ने इस मुद्दे पर कुछ भी कहने से इनकार किया है।
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सीनियर डीएम का कहना है कि मुख्यालय के आदेश के क्रम में एएलपी को मालगाड़ी के गार्ड की ड्यूटी के लिए रिजर्व किया गया है। रेलवे मुख्यालय के इस आदेश का कर्मचारी यूनियन ने विरोध भी शुरू कर दिया है। उत्तरीय रेलवे मजदूर यूनियन ने आंदोलन की घोषणा कर दी है। संगठन के मंडल सचिव शलभ सिंह ने कहा है कि यह संरक्षा नियमों की अवहेलना है। इस मुद्दे पर 13 से 18 सितंबर तक संगठन रेल प्रबंधन के खिलाफ आंदोलन करेगा। 

यह प्रकरण गंभीर है। सेवा शर्त के मुद्दे पर संगठन विचार कर रहा है। रेलवे महाप्रबंधक से इस मामले में बात करूंगा। प्रबंधन से मिलकर सहायक लोको पायलट, लैंप पोर्टर और अन्य कर्मचारियों से गार्ड की ड्यूटी लेने का मसला सुलझाया जाएगा। मुख्य परिचालन प्रबंधक का आदेश रेलवे नियमावली का उल्लंघन है। 
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- शिवगोपाल मिश्र, महामंत्री एआईआरएफ

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