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एनआरआई और उसके भाई पर धोखाधड़ी का मुकदमा

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देहरादून। जमीन की धोखाधड़ी के संबंध में एनआरआई उसके भाई के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी का यह तीसरा मुकदमा है। आरोप है कि इन्होंने सिंचाई विभाग से रिटायर्ड कर्मचारी को जमीन दिलाने के नाम पर 30 लाख रुपये ठग लिए।
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राजेश चौहान की शिकायत पर मुकदमा दर्ज हुआ है। उन्होंने अंशुल जैरथ से संपर्क किया था। अंशुल हांगकांग में रहता है। अंशुल जैरथ ने राजेश चौहान से कहा कि उनकी नवादा में जमीन है। इसलिए उस जमीन को सस्ते रेट पर खरीद सकते हैं। अंशुल ने अपने भाई मयूर जैरथ निवासी खुड़बुड़ा मोहल्ला का संपर्क नंबर दिया। जमीन देखने के बाद राजेश चौहान को जमीन पसंद आ गई और जमीन का सौदा 90 लाख रुपये में तय हो गया। राजस्व अभिलेखों में जमीन अंशुल जैरथ व उनकी पत्नी शमा जैरथ के नाम पर थी। दोनों हांगकांग में रहते हैं। अंशुल के भाई मयूर जैरथ ने 14 मार्च 2019 को जमीन का अनुबंध तैयार किया। इसके लिए डील के तहत तीस लाख रुपये एडवांस वसूल लिए। 31 अगस्त को दोनों पक्षों के बीच तय हुआ कि 31 दिसंबर तक जमीन की रजिस्ट्री कर देंगे। तय दिन आया तो आरोपी बैनामा कराने नहीं पहुंचे। संपर्क किया अलग-अलग बहाने बना दिए। इसके बाद आठ सितंबर 2021 को पीड़ित जमीन देखने को गए तो पता चला कि आरोपी ने जमीन किसी और को बेच दी है। इसके बाद जब पीड़ित ने आरोपित अंशुल से बात की उसने धमकी दी।
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