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पूर्व आयकर आयुक्त ने किया सरेंडर: सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत, आय से अधिक संपत्ति मामले भेजा गया हरिद्वार जेल

Sun, 22 May 2022 04:09 PM IST
रेनू सकलानी संवाद न्यूज एजेंसी, हरिद्वार

सार

श्वेताभ सुमन को पहले सात साल कठोर कारावास और पांच करोड़ के जुर्माने की सजा सुनाई गई थी। आदेश के खिलाफ श्वेताभ सुमन ने सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटीशन दाखिल की थी, लेकिन कोर्ट ने 22 अप्रैल को विशेष अनुमति याचिका खारिज करते हुए सरेंडर के आदेश दिए।
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पूर्व आयकर आयुक्त श्वेताभ सुमन - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आखिरकार पूर्व आयकर आयुक्त श्वेताभ सुमन ने सरेंडर कर दिया। श्वेताभ सुमन को रोशनाबाद, हरिद्वार जेल भेज दिया गया है। शुक्रवार को सरेंडर से जुड़ी तमाम औपचारिकताएं पूरी करने के बाद श्वेताभ सुमन को जेल प्रशासन के हवाले कर दिया गया।

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श्वेताभ सुमन ने हरिद्वार जेल में ही सरेंडर की औपचारिकताएं पूरी की। अन्य आरोपी डॉ अरुण कुमार सिंह को सुप्रीम कोर्ट 13 मई को ही कुछ समय के लिए सरेंडर से मोहलत दे चुकी है। आय से अधिक सम्पत्ति के मामले में श्वेताभ सुमन पूर्व में भी हरिद्वार जेल में रह चुके हैं।


बाद में अंतरिम बेल मिलने पर श्वेताभ सुमन को हरिद्वार जेल से ही रिहा किया गया था। 5 मार्च 2022 को श्वेताभ सुमन, डॉ अरुण कुमार सिंह और राजेंद्र विक्रम सिंह के बेल बांड खारिज करते हुए हिरासत में लेने के आदेश दिए थे। श्वेताभ सुमन को पहले सात साल कठोर कारावास और पांच करोड़ के जुर्माने की सजा सुनाई गई थी। पिछले दिनों उच्च न्यायालय ने इसे पांच वर्ष कठोर कारावास कर दिया था।

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इस आदेश के खिलाफ श्वेताभ सुमन ने सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटीशन दाखिल की। लेकिन कोर्ट ने 22 अप्रैल को विशेष अनुमति याचिका खारिज करते हुए सरेंडर के आदेश दिए। सुप्रीम कोर्ट ने 13 मई के आदेश में श्वेताभ सुमन व दो अन्य अभियुक्तों को एक सप्ताह के अंदर सरेंडर के आदेश दिए थे। इस आदेश के बाद श्वेताभ सुमन ने समर्पण कर दिया। हरिद्वार जेल प्रशासन ने श्वेताभ सुमन के जेल जाने की पुष्टि की है।

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