शिक्षा निदेशालय की ओर से जिन शिक्षकों के तबादलों का प्रस्ताव भेजा गया है। उसमें कई शिक्षकों के प्रस्ताव विधायकों और मंत्रियों की सिफारिश पर भेजे गए हैं।
तबादला एक्ट में धारा 27 के तहत यह है व्यवस्था
यदि किसी विभाग की ओर से विशिष्ट परिस्थितियों के कारण तबादला एक्ट के किसी प्रावधान में कोई बदलाव करना हो, कोई विचलन किया जाना हो या कोई छूट दी जानी हो तो ऐसे परिवर्तन, विचलन व छूट के प्रस्ताव को कारण सहित संबंधित विभाग को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति को प्रस्तुत करना होगा। इस समिति की सिफारिश पर मुख्यमंत्री के अनुमोदन के बाद छूट दी जाएगी।
धारा 27 के तहत माध्यमिक के शिक्षकों के तबादलों के लिए कुछ प्रस्ताव शासन को भेजे गए हैं। शासन से इसके लिए मंजूरी मिलने पर शिक्षकों के तबादले किए जाएंगे।
- आरके कुंवर, शिक्षा निदेशक